सिक्किम

Sikkim : ग्यालशिंग नगर पंचायत व्यापार लाइसेंस को उप-पट्टे पर देने के खिलाफ कार्रवाई

Mohammed Raziq
22 March 2025 6:29 PM IST
Sikkim :  ग्यालशिंग नगर पंचायत व्यापार लाइसेंस को उप-पट्टे पर देने के खिलाफ कार्रवाई
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Gyalshing गेजिंग, : शहरी विकास मंत्री भोज राज राय द्वारा व्यापार लाइसेंसों को सबलेट करने की प्रथा को समाप्त करने के आह्वान के बाद ग्यालशिंग नगर पंचायत (जीएनपी) ऐसे लाइसेंस स्वामियों तथा सबलेट व्यापार लाइसेंसों पर अपना व्यवसाय चलाने वाले व्यापारियों पर नकेल कसने के लिए कमर कस रही है। शुक्रवार को जीएनपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर कार्यपालक पदाधिकारी (एमईओ) गोपाल नेपाल तथा जीएनपी अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार जीएनपी ग्यालशिंग में व्यापारिक प्रतिष्ठानों का भौतिक सत्यापन करेगी तथा यदि व्यापार लाइसेंस सबलेट पाए गए तो जीएनपी ऐसे लाइसेंसों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर देगी। जीएनपी ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापार लाइसेंसों के वास्तविक स्वामी या उनके परिवार के सदस्य व्यापार लाइसेंसों का उपयोग उन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं, जिनके वे हकदार हैं, लेकिन व्यापार लाइसेंसों को सबलेट करने पर उनके व्यापार लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, नगर पंचायत ने गेजिंग निवासी संभू छेत्री द्वारा जीएनपी पर लगाए गए कई व्यापार लाइसेंसों को अवैध रूप से जारी करने के आरोप का खंडन किया है। छेत्री ने अपने निजी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जीएनपी पर आरोप लगाया था
कि वह सरकार द्वारा अनिवार्य निवास दस्तावेजों के बजाय मतदाता कार्ड के आधार पर कई व्यापार लाइसेंस जारी कर रहा है। उन्होंने मामले में उचित जांच और सक्षम प्राधिकारी के हस्तक्षेप की मांग की, उन्होंने इस मुद्दे को व्यापार नियमों का सीधा उल्लंघन और वास्तविक सिक्किमी हितों पर अतिक्रमण बताया। इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए जीएनपी ने कहा कि एक व्यक्ति को केवल एक व्यापार लाइसेंस इस शर्त पर जारी किया गया था कि वह एक महीने के भीतर जीएनपी प्राधिकरण को अपना आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। जब संबंधित व्यक्ति पहले दिए गए आश्वासन के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा, तो नगर पंचायत द्वारा लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया गया। जीएनपी प्राधिकरण ने कहा कि मतदाता कार्ड जैसे दस्तावेजों के आधार पर व्यापार लाइसेंस जारी करना पूरी तरह से गलत है। जिस व्यक्ति को व्यापार लाइसेंस जारी किया गया था, वह जीएनपी की ओर से एक गलती थी और प्राधिकरण ने सुधार के रूप में लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया। जीएनपी ने आगे स्पष्ट किया कि नगर पंचायत द्वारा अवैध रूप से कई व्यापार लाइसेंस जारी करने का आरोप पूरी तरह से गलत है और इसका कोई सबूत नहीं है। हालांकि, संभू छेत्री ने जीएनपी द्वारा दिए गए ऐसे स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर जीएनपी व्यापार लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने का दोषी नहीं होता तो प्राधिकरण किसी व्यक्ति के दस्तावेजों की जांच किए बिना उसे व्यापार लाइसेंस जारी नहीं करता। उन्होंने कहा कि जीएनपी का यह बहाना अतार्किक है और स्थानीय हितों के खिलाफ है।
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