सिक्किम
आरजी कर मामला CBI का दावा ताला पुलिस स्टेशन में दस्तावेज बदले गए
SANTOSI TANDI
26 Sep 2024 1:03 PM GMT
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KOLKATA, (IANS) कोलकाता, (आईएएनएस): केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को यहां एक विशेष अदालत में दावा किया कि आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले में साक्ष्यों और सबूतों को ताला पुलिस थाने में बदला गया और उनके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके अधिकार क्षेत्र में सरकारी अस्पताल आता है। सीबीआई ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के तत्कालीन एसएचओ अभिजीत मंडल के रिमांड पत्र में विस्फोटक दावे का भी उल्लेख किया। दोनों को बुधवार को विशेष अदालत में पेश किया गया। रिमांड पत्र में कहा गया है, "दोनों आरोपियों से हिरासत में पूछताछ के दौरान नए तथ्य सामने आए हैं कि ताला पुलिस थाने में इस मामले से संबंधित कुछ झूठे रिकॉर्ड बनाए गए/बदले गए।" बुधवार को सीबीआई के वकील ने बलात्कार और हत्या मामले में घोष और मंडल दोनों के लिए 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत की मांग की। घोष और मंडल दोनों के वकीलों ने अपने मुवक्किलों के लिए जमानत याचिका भी दायर की। हालांकि, विशेष अदालत के न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें इस मामले में 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संयोग से, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में बलात्कार और हत्या मामले पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है।
बुधवार को सीबीआई के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि जांच दल के सदस्यों ने ताला पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज वाले डीवीआर और हार्ड-डिस्क को पहले ही खरीद लिया है और उन्हें जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) भेज दिया गया है। सीबीआई के वकील ने दावा किया कि सीएसएफएल की रिपोर्ट आने के बाद बलात्कार और हत्या मामले के बारे में नए सुराग सामने आ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीएफएसएल रिपोर्ट आने के बाद जांच अधिकारी मामले में आगे की पूछताछ के लिए घोष और मंडल की नई रिमांड मांग सकते हैं।कोलकाता, (आईएएनएस): केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को यहां एक विशेष अदालत में दावा किया कि आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के संबंध में साक्ष्यों और सबूतों को ताला पुलिस थाने में बदला गया
और छेड़छाड़ की गई, जिसके अधिकार क्षेत्र में सरकारी अस्पताल आता है। सीबीआई ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के तत्कालीन एसएचओ अभिजीत मंडल के रिमांड पत्र में विस्फोटक दावे का भी उल्लेख किया। दोनों को बुधवार को विशेष अदालत में पेश किया गया। रिमांड पत्र में कहा गया है, "दोनों आरोपियों से हिरासत में पूछताछ के दौरान नए अतिरिक्त तथ्य सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि ताला पुलिस थाने में इस मामले से संबंधित कुछ झूठे रिकॉर्ड बनाए गए/बदले गए।" बुधवार को सीबीआई के वकील ने बलात्कार और हत्या मामले में घोष और मंडल दोनों के लिए
30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत की मांग की। घोष और मंडल दोनों के वकीलों ने अपने मुवक्किलों के लिए जमानत याचिका भी दायर की। हालांकि, विशेष अदालत के न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें इस मामले में 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संयोग से, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में बलात्कार और हत्या मामले पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। बुधवार को सीबीआई के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि जांच दल के सदस्यों ने ताला पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज वाले डीवीआर और हार्ड-डिस्क पहले ही हासिल कर लिए हैं और उन्हें जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) भेज दिया गया है। सीबीआई के वकील ने दावा किया कि सीएसएफएल की रिपोर्ट आने के बाद, बलात्कार और हत्या मामले के बारे में नए सुराग सामने आ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीएफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद जांच अधिकारी मामले में आगे की पूछताछ के लिए घोष और मंडल की नई रिमांड मांग सकते हैं।
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