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विपक्षी एसडीएफ ने मंगलवार को वकालत की कि सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को केंद्र द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से बाहर रखा जाना चाहिए।
विवादास्पद केंद्रीय प्रस्ताव पर पार्टी का यह रुख एसडीएफ प्रवक्ता डॉ. शिव कुमार शर्मा ने यहां एसडीएफ भवन में एक प्रेस वार्ता के दौरान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्वदेशी जनजातीय समुदायों को अपनी पारंपरिक संस्कृति, प्रथाओं और ज्ञान को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।
डॉ. शर्मा ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य अपनी विशेष संवैधानिक स्थिति को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों द्वारा शासित होते हैं। उन्होंने कहा, अगर यूसीसी को सिक्किम और अन्य उत्तर पूर्व राज्यों तक बढ़ाया जाता है, तो अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 371एफ के तहत विशेष प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए।
भारत के 22वें विधि आयोग ने 14 जुलाई तक प्रस्तावित यूसीसी पर राजनीतिक दलों, संगठनों और व्यक्तियों से सुझाव मांगे थे।
डॉ. शर्मा ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर एसडीएफ के रुख को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे 14 जुलाई या उससे पहले भारत के विधि आयोग को सौंप दिया जाएगा।
एसडीएफ प्रवक्ता ने बताया कि यूसीसी विभिन्न समुदायों के प्रथागत और व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित है, और एक हद तक, उन प्रथाओं को समाप्त कर सकता है जो महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं और अन्य सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा, इससे बहुविवाह, तलाक के मुद्दे खत्म हो जाएंगे और कई विषयों पर महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे क्योंकि देश में एक समान कानून होगा।
डॉ. शर्मा ने सत्तारूढ़ एसकेएम से समान नागरिक संहिता पर विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार और सुझाव लेने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत के विधि आयोग को अपने सुझाव सौंपने से पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों की राय लेने के लिए एक विशेष विधानसभा सत्र भी आयोजित किया जाना चाहिए।
संवाददाता सम्मेलन में एसडीएफ के प्रवक्ता रिकजिंग नोरबू दोरजी भूटिया और अरुण लिंबू भी उपस्थित थे।
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Triveni
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