सिक्किम
भारत में प्रत्येक उस नागरिक को इनकम टैक्स देना पड़ता है जिसकी आय एक तय सीमा
Shiddhant Shriwas
16 Feb 2023 9:27 AM GMT
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इनकम टैक्स
नई दिल्ली। भारत में प्रत्येक उस नागरिक को इनकम टैक्स देना पड़ता है जिसकी आय एक तय सीमा से अधिक होती है. आपको बता दें कि अभी देश में 2 तरह की टैक्स रिजीम है. इसके तहत एक पुरानी टैक्स व्यवस्था तथा दूसरी नई टैक्स व्यवस्था है. पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार 5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता. जबकि, नई टैक्स रिजीम के अनुसार 7 लाख रुपये की आय पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. लेकिन क्या आपको बता है कि भारत में एक ऐसा राज्य भी जहां के लोगों को 1 रुपये भी इनकम टैक्स के तौर पर नहीं देना होता. तो जानिए कौन है ये राज्य और क्यों है यहां पर छूट-
यहां के लोगों को नहीं देना पड़ता इनकम टैक्स
आपको बता दें कि भारत में सिक्किम राज्य के लोगों को आयकर नहीं देना होता. देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित सिक्किम अपनी खूबसूरती के लिए देश और दुनिया में काफी प्रसिद्ध है. इसी राज्य के लोगों को टैक्स नहीं देने की छूट है. इस राज्य के 95 फीसदी लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होता है.
इस नियम के तहत मिली छूट
इसके पीछे का कारण ये है कि सिक्किम के भारत संघ में विलय के समय भारत सरकार ने राज्य के लोगों को इनकम टेक्स छूट देने की सुविधा दी थी. इस राज्य को आर्टिकल 371A के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है. इसी वजह से इस राज्य में दूसरे प्रदेशों के लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते. इसके साथ ही इस राज्य के मूल निवासियों को इनकम टैक्स 1961 की धारा 10 (26AAA) के तहत छूट दी गई है.
पैन कार्ड पर भी छूट
सिक्किम के लोगों को इनकम टैक्स की छूट के साथ ही बाजार नियामक सेबी ने निवासियों को पैन कार्ड के यूज पर छूट दी हुई है. भारत के अन्य राज्य के लोगों को मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए पैन कार्ड आवश्यक है, परंतु सिक्किम के लोग बिना पैन कार्ड के भी शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं.
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