सिक्किम

धारा 26एएए के तहत सिक्किमियों को आयकर छूट में संशोधन के साथ वित्त विधेयक 2023 लोकसभा में पारित

Shiddhant Shriwas
26 March 2023 9:28 AM GMT
धारा 26एएए के तहत सिक्किमियों को आयकर छूट में संशोधन के साथ वित्त विधेयक 2023 लोकसभा में पारित
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धारा 26एएए के तहत सिक्किमियों को आयकर छूट
लोकसभा ने 26 मार्च को संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी, जिसमें सिक्किमियों को धारा 26 एएए की आयकर छूट का विस्तार शामिल है।
उक्त विधेयक को संसद के निचले सदन में बिना किसी चर्चा के 64 आधिकारिक संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया।
1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में विधेयक पेश किया था।
वित्त अधिनियम की धारा 10 खंड 26AAA, जो सिक्किम के लोगों को आयकर में छूट प्रदान करेगा, बिल में प्रस्तावित संशोधनों में से एक है और जो लोग निम्नलिखित में से किसी भी विवरण को फिट करते हैं उन्हें "सिक्किमीज़" कहा जाता है:
(i) उनका नाम 26 अप्रैल, 1975 से पहले सिक्किम विषय नियम, 1961 के साथ पठित सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत बनाए गए सिक्किम विषय के रजिस्टर में दर्ज है;
(ii) भारत सरकार के आदेश संख्या 26030/36/90-आईसीआई, दिनांक 7 अगस्त, 1990 और दिनांक 8 अप्रैल, 1991 के समसंख्यक आदेश के आधार पर सिक्किम विषयों के रजिस्टर में उनका नाम शामिल है;
(iii) उनका नाम सिक्किम प्रजा के रजिस्टर में नहीं आता है, लेकिन यह बिना किसी संदेह के स्थापित हो जाता है कि उनके पिता, पति, दादा या एक ही पिता के भाई को उस रजिस्टर में दर्ज किया गया है;
(iv) उनका नाम सिक्किम विषय के रजिस्टर में नहीं है, लेकिन यह स्थापित है कि वे 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में अधिवासित थे; या
(v) वे 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में अधिवासित नहीं थे, लेकिन यह संदेह से परे स्थापित है कि उनके पिता, पति, दादा, या एक ही पिता से भाई 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में अधिवासित थे।
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