सिक्किम

भारत के हर एक व्यक्ति को किसी न किसी तरीक़े से डायरेक्ट या इन-डायरेक्ट टैक्स चुकाना पड़ता

Shiddhant Shriwas
10 March 2023 1:30 PM GMT
भारत के हर एक व्यक्ति को किसी न किसी तरीक़े से डायरेक्ट या इन-डायरेक्ट टैक्स चुकाना पड़ता
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डायरेक्ट या इन-डायरेक्ट टैक्स चुकाना
Why Sikkim Native People are Income Tax-Free: भारत के हर एक व्यक्ति को किसी न किसी तरीक़े से डायरेक्ट या इन-डायरेक्ट टैक्स चुकाना पड़ता है. भारतीय आयकर अधिनियम में इसका प्रावधान है. देश हर शख़्स को अपनी एक निश्चित आय पर इनकम टैक्स (Income Tax) चुकाना पड़ता है. ये हमें आय के हिसाब से बने टैक्स स्लैब की दर से चुकाना होता है. इस दौरान जो लोग टैक्स स्लैब अंतर्गत नहीं आते वो इससे बच जाते हैं और उन्हें अपनी कमाई पर किसी भी तरह का प्रमाण भी नहीं देना होता है. लेकिन देश का एक राज्य ऐसा भी है जिसके नागरिकों को चाहे वो टैक्स स्लैब में आते हों या नहीं, उन्हें अपनी आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है.
हम बात कर रहे हैं देश के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम (Sikkim) की. सिक्किम देश का एकमात्र राज्य है जहां के मूल नागरिकों को अपनी आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है. आख़िर ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह दिलचस्प है.
सिक्किम के मूल निवासी क्यों नहीं चुकाते Income Tax
दरअसल, पूर्वोतर के सभी राज्‍यों को भारतीय संविधान के आर्टिकल 371-F के तहत विशेष राज्य का दर्जा हासिल है. ऐसे में देश के दूसरे हिस्से के लोगों के लिए इन राज्‍यों में संपत्ति या ज़मीन ख़रीदने पर पाबंदी है. वहीं सिक्किम के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10 (26AAA) के तहत इनकम टैक्स से भी छूट हासिल है. यानी राज्य के लोगों को अपनी आमदनी पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है.
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