सिक्किम
कंपनियों को श्रमिकों के लिए उचित आवास और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश
Mohammed Raziq
18 July 2025 6:25 PM IST

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GANGTOK गंगटोक, : राज्य श्रम विभाग ने सिक्किम की कंपनियों और परियोजनाओं को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए उपयुक्त आवासीय सुविधा सुनिश्चित करें ताकि उनके रोजगार के दौरान उनकी भलाई सुनिश्चित हो सके और उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी महत्व देते हुए सुरक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ जीवन स्थितियों के उनके अधिकारों को बनाए रखा जा सके।
बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह निर्देश संयंत्र प्रमुखों, परियोजना प्रबंधकों, महाप्रबंधकों, मानव संसाधन प्रबंधकों, ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं, दवा कंपनियों, सहायक कंपनियों, बिजली परियोजनाओं, डिस्टिलरी और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को भेज दिया गया है।
हाल ही में एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग-गोले द्वारा भीड़भाड़ वाले कमरों में कर्मचारियों के आवास के संबंध में व्यक्त की गई इच्छा पर कार्य करते हुए, श्रम सचिव भीम थतल ने कंपनियों, प्रबंधकों और सेवा प्रदाताओं को अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार विनियमन और सेवा शर्तें) नियम, 1983 की धारा 16 (डी) के आदेशों और संबंधित प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया है।
इन प्रावधानों में श्रमिकों को नियमित वेतन भुगतान, समान कार्य के लिए समान वेतन, उपयुक्त कार्य परिस्थितियाँ, उपयुक्त आवासीय सुविधा और चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त, अधिनियम में निर्धारित आवास संबंधी प्रावधानों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने और ठेकेदारों तथा नियोजित श्रमिकों के विवरण के साथ अनुपालन रिपोर्ट, श्रमिकों के विशाल और हवादार आवासों की तस्वीर सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह भी निर्देश दिया गया है कि कंपनियों/ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं/प्रतिष्ठानों द्वारा श्रमिकों को प्रदान किए जाने वाले आवासों में ऊपर उल्लिखित सभी सुविधाओं से युक्त कमरे होने चाहिए और उनमें एक या दो श्रमिक/मजदूर या उपलब्ध स्थान के अनुपात में रहने वाले कमरे होने चाहिए। श्रम विभाग ने कहा कि जिन मामलों में अधिक संख्या में श्रमिकों को आवास दिया जा रहा है, वहाँ आवश्यकतानुसार अधिक आवास स्थान किराए पर लेकर तत्काल भीड़भाड़ कम करने की पहल की जानी चाहिए।
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