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डीजीपी : याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम सरकार से मांगा की जवाब

Shiddhant Shriwas
18 Aug 2022 1:27 PM GMT
डीजीपी : याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम सरकार से मांगा की जवाब
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सिक्किम सरकार से मांगा की जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) के रूप में सुधाकर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सिक्किम सरकार से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से भी जवाब मांगा है।
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस जेके माहेश्वरी और हेमा कोहली शामिल थे।
जनहित याचिका (PIL) अधिवक्ता सतीश कुमार के माध्यम से दायर की गई थी।
जनहित याचिका में दावा किया गया था कि आईपीएस अधिकारी सुधाकर राव की सिक्किम डीजीपी के रूप में नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है कि राव को रिश्वत के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अध्यक्षता में एक विभागीय जांच में दोषी पाया गया था।
याचिका में कहा गया है कि विभागीय जांच में राव को दोषी पाया गया और मामले को कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेजा गया और सजा के संबंध में गृह मंत्रालय/यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) के फैसले का इंतजार है।
याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, राज्य सरकार ने रिक्तियों की प्रत्याशा में संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव को पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले अच्छी तरह से समय पर नहीं भेजा। डीजीपी का पद
याचिका में कहा गया है, "ऐसे अधिकारी को डीजीपी के पद पर नियुक्त करना पूरी तरह से इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह (सुप्रा) के मामले में पारित आदेशों की भावना के खिलाफ है।"


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