सिक्किम

प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मनमानी पर रोक तय इलाके में ही चलेगी पढ़ाई

nidhi
4 Sept 2026 10:58 AM IST
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मनमानी पर रोक तय इलाके में ही चलेगी पढ़ाई
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प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को निर्देश तय

ईटानगर: स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमिशन (SPURC) ने निजी विश्वविद्यालयों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार में ही कक्षाओं का संचालन करें और 2025 के अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें।

SPURC ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालयों को नियमों के अनुसार अपनी शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करनी होंगी। तय स्थान और स्वीकृत दायरे से बाहर जाकर कक्षाएं चलाने पर नियामक कार्रवाई की जा सकती है।
नियमों के पालन पर जोर
आयोग ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए निर्धारित मानकों का पालन जरूरी है। इसमें परिसर, पाठ्यक्रम, शिक्षण व्यवस्था और प्रशासनिक नियमों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। SPURC का उद्देश्य निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता बनाए रखना और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराना है।
2025 एक्ट के तहत होगी निगरानी
नए अधिनियम के तहत निजी विश्वविद्यालयों की गतिविधियों की निगरानी और नियमन को मजबूत किया गया है। आयोग समय-समय पर संस्थानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगा। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
छात्रों के हित में कदम
SPURC ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों को निर्धारित मानकों के अनुसार संचालन करना होगा, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। आयोग के निर्देश के बाद निजी विश्वविद्यालयों को अपनी कक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों की व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी।
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