सिक्किम
टीएंडसी द्वारा जारी सलाह: सिक्किम में ड्रोन उड़ाने के लिए आईएन और पायलट लाइसेंस अनिवार्य
Shiddhant Shriwas
2 Feb 2023 10:47 AM IST

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टीएंडसी द्वारा जारी सलाह
सिक्किम पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग कथित तौर पर बिना यूआईएन (विशिष्ट पहचान संख्या) और पायलट लाइसेंस के ड्रोन उड़ाने के लिए मालिकों से अनुमति प्राप्त कर रहा है। उस संबंध में विभाग ने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी ड्रोन नियम 2021 के खंड 16 (भाग 4) और खंड 31 (भाग 6) के अनुसार यात्रियों के लिए उचित दस्तावेज प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।
एसटी एंड सीए ने सभी यात्रियों (आवेदकों) को ड्रोन उड़ाने की अनुमति के लिए अपने आवेदन के साथ अपने यूआईएन और रिमोट पायलट लाइसेंस की प्रति विभाग को प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया है। यदि आवेदकों के पास यह नहीं है तो पोर्टल www.digitalskydgca.gov.in से इसका लाभ उठाया जा सकता है, ST&CA जोड़ता है।
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