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कार्यवाही के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया।
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कंझावला मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया।
यह मामला एक घटना से उपजा है, जिसमें कंझावला इलाके में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात एक 20 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी, जब उसकी स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी थी और उसके शरीर को करीब 12 किमी तक घसीटा गया था।
सात अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया है।
रोहिणी कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने मंगलवार को सत्र अदालत के समक्ष आगे की कार्यवाही के लिए मामला सुपुर्द किया।
जिला न्यायाधीश मामले में आगे की कार्यवाही करने के लिए मामले को एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास चिन्हित करेंगे।
अभियुक्तों के वकीलों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के बाद कि उन्होंने आरोप पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच की है, अदालत ने मामले को सुपुर्द कर दिया। सारे दस्तावेज पूरे हैं।
अदालत ने 13 अप्रैल को इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर सात आरोपियों के खिलाफ 800 पन्नों की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
आरोपी को चार्जशीट की कॉपी भी दी गई।
आरोपी व्यक्ति दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को पुलिस ने 2 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
दो अन्य सह-आरोपी आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पहले अदालत ने जमानत दे दी थी।
अमित खन्ना और भारद्वाज पर भी मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के अनुसार मामला दर्ज किया गया था।
चार्जशीट के मुताबिक अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मित्तल पर हत्या का आरोप लगाया गया है.
पुलिस उपायुक्त (बाहरी) हरेंद्र सिंह ने पहले कहा था, "जांच के दौरान, सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसके पूरा होने पर लगभग 120 गवाहों के साथ लगभग 800 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई थी।"
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Triveni
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