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कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्कूली नौकरियों के लिए कथित नकदी घोटाले के संबंध में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के मामले में अंतिम सुनवाई 19 सितंबर को होगी। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने मंगलवार को बनर्जी और दोनों के वकीलों को निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस मामले में 19 सितंबर से पहले अपने संबंधित हलफनामे उनकी पीठ को सौंपने हैं। मंगलवार को ईडी के वकील ने अदालत को मौखिक आश्वासन भी दिया कि हालांकि बनर्जी को ईडी ने बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। मामले में अंतिम फैसला आने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ईडी के वकील एस.वी. राजू ने अदालत को सूचित किया कि पूछताछ के लिए किसी को नोटिस भेजने का मतलब यह नहीं है कि तलब किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ''मामले में कुछ स्पष्टीकरण के लिए उन्हें तलब किया गया है।'' हालांकि, बनर्जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि केंद्रीय एजेंसी ने किसी इरादे से नोटिस भेजा होगा। सिघवी ने कहा, "मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी उन्हें नोटिस भेजा गया है।" न्यायमूर्ति घोष ने सुझाव दिया कि केंद्रीय एजेंसी को कोई भी कार्रवाई करने से पहले कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी को किसी को भी समन करने या छापेमारी करने का भी अधिकार है। उन्होंने कहा, "लेकिन चूंकि मामला अभी भी अदालत में लंबित है, इसलिए मेरी सलाह है कि अब कोई भी कठोर कार्रवाई करने से बचें।"
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Triveni
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