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SC ने ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वेक्षण पर शाम 5 बजे तक रोक लगा दी
Shubhra Nandy
24 July 2023 1:57 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के व्यापक सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले वाराणसी अदालत के निर्देश को शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाएगा। बुधवार को उन्होंने कहा कि अपील के लिए अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी को "कुछ सांस लेने का समय" दिया जाना चाहिए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मस्जिद प्रबंधन समिति को वाराणसी जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति दी।
शीर्ष अदालत ने उपरोक्त निर्देश यह देखने के बाद पारित किया कि जिला अदालत का आदेश शाम 4.30 बजे सुनाया गया था। 21 जुलाई को.
एएसआई की एक टीम सोमवार को सर्वेक्षण करने के लिए मस्जिद पहुंची थी।
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