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इसके लिए एक विशेष न्यायाधिकरण है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गंगा और यमुना नदियों को साफ करने और उनके कायाकल्प के लिए कार्य योजना की निगरानी के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसके लिए एक विशेष न्यायाधिकरण है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के साथ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) से संपर्क करने के लिए कहा।
“आप एनजीटी में क्यों नहीं जाते? इसके लिए एक विशेष न्यायाधिकरण है। हम इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, ”पीठ ने कहा।
शीर्ष अदालत स्वामी गुरचरण मिश्रा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नदियों को साफ करने और उनके कायाकल्प के लिए कार्य योजना की निगरानी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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Triveni
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