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केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर की जेलों और हिरासत केंद्रों में कथित तौर पर बंद रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस मामले में केंद्र से 20 नवंबर तक जवाब मांगा है।
पीठ ने आदेश दिया, "नोटिस जारी करें, जो 20.11.2023 को वापस किया जा सके। दस्ती सेवा की भी अनुमति है।"
याचिका में आरोप लगाया गया कि म्यांमार से शरणार्थियों को लगातार हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।
सात साल पहले म्यांमार से पलायन का सामना करने वाले रोहिंग्या लोग भारत समेत विभिन्न पड़ोसी देशों में भाग गए थे। अगस्त में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा था कि हजारों रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार वापसी अभी भी सुरक्षित नहीं है। म्यांमार सरकार में शरणार्थियों के भरोसे की कमी के कारण 2018 और 2019 में दो बार स्वदेश वापसी के प्रयास विफल रहे।
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Triveni
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