2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट (Ahmedabad Serial Bomb Blast) मामले में विशेष अदालत शुक्रवार को दोषियों को सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने वॉर अगेंस्ट स्टेट और राजद्रोह के मामले में 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं, 11 दोषियों को UAPA के तहत उम्रकैद की सजा दी गई। हाल ही में अदालत ने एक दशक से ज्यादा लंबे सयय तक चले ट्रायल के बाद 49 लोगों को दोषी करार दिया था। जबकि, 28 लोगों को बरी कर दिया था। 26 जुलाई 2008 में हुए धमाके में 56 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, 200 से ज्यादा घायल हो गए थे।
न्यायाधीश एआर पटेल ने गुजरात के सबसे बड़े शहर में हुए 21 सिलसिलेवार धमाकों में आरोपी 28 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अदालत ने जिन लोगों को दोषी करार दिया है उनमें सफदर नागोरी, जावेद अहमद और अतीकुर रहमान भी शामिल हैं। सफदर नागौरी दिल्ली दंगो के आरोपी उमर खालिद के पिता के साथ सिमी में काम करता था सफदर नागौरी पर साल 2008 में कई शहरों में हुए एक के बाद एक बम धमाकों का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। आपको बता दें कि धमाके कथित तौर पर आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन द्वारा किए गए थे। 26 जुलाई 2008 को हुए इन धमाकों में 57 लोगों की मौत हुई थी।