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Kolkata कोलकाता: आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल R.G. Kar Medical College and Hospital की जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय ने मंगलवार को कोलकाता की विशेष अदालत में पेश होने के बाद खुद को निर्दोष बताया। सोमवार को सीबीआई ने मामले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें रॉय को बलात्कार और हत्या के मामले में एकमात्र मुख्य आरोपी बताया गया है। मंगलवार को रॉय को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां आरोपपत्र दाखिल किया गया और आरोपपत्र की एक प्रति उन्हें सौंपी गई। इसके बाद रॉय ने अदालत से कुछ कहने की अनुमति मांगी। रॉय ने कहा, "मैं कुछ कहना चाहता हूं। पिछली सुनवाई के दौरान मैं कुछ नहीं कह पाया था। अगर मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो मुझे हर चीज के लिए दोषी ठहराया जाएगा।"
इसके बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश Special Court Judges ने उन्हें बोलने की अनुमति दी। रॉय ने कहा, "माई लॉर्ड, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे पूरी घटना के बारे में कुछ नहीं पता।" आरोप पत्र में रॉय को बलात्कार और हत्या के मामले में एकमात्र मुख्य आरोपी बताया गया है और सीबीआई ने कोलकाता पुलिस द्वारा की गई जांच के शुरुआती चरण के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ का ब्योरा दिया है। रॉय के अलावा सीबीआई ने आर.जी. कार के पूर्व और विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया था। उन्हें शहर पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच के दौरान जांच को गुमराह करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों ने कहा कि जांच अधिकारियों को इस बात के खास सुराग मिले हैं कि मामले में सबूतों से छेड़छाड़ कैसे की गई, यह बलात्कार और हत्या के वास्तविक अपराध से कम जघन्य नहीं है। सूत्रों ने कहा, "जांच अधिकारियों को यह भी लगता है कि जिस कुशलता और तत्परता के साथ सबूतों से छेड़छाड़ की गई, वह इस जघन्य अपराध के पीछे एक गहरे रहस्य की ओर इशारा करता है।"
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Triveni
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