राज्य

चंदा कोचर को रिहा करें: बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश

Kajal Dubey
9 Jan 2023 7:20 AM GMT
चंदा कोचर को रिहा करें: बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश
x
मुंबई: वीडियोकॉन धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को बरी कर दिया गया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज चंदा कोचर और उनके पति को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। मालूम हो कि वीडियोकॉन कंपनी को अवैध तरीके से कर्ज देने के मामले में चंदा कोचर को गिरफ्तार किया गया था.
सीबीआई ने 24 दिसंबर को चंदा कोचर को उनके पति दीपक कोचर के साथ गिरफ्तार किया था। 2012 में आरोप लगे थे कि वीडियोकॉन ग्रुप ने कंपनी को अवैध रूप से करीब 3250 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ ने ताजा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दोनों को क्रिमिनल कोड की धारा 41ए के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
दोनों को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा किया जाएगा। आरोप है कि कोचर परिवार परिवार के फायदे के लिए धोखाधड़ी में शामिल है। वीडियोकॉन के ऋण को एनपीए माना गया और बैंक धोखाधड़ी घोषित किया गया।
Next Story