![रैट-होल खनन: मेघालय HC ने राज्य सरकार को SC और NGT निर्देशों को 4 सप्ताह में लागू करने का दिया निर्देश रैट-होल खनन: मेघालय HC ने राज्य सरकार को SC और NGT निर्देशों को 4 सप्ताह में लागू करने का दिया निर्देश](https://jantaserishta.com/h-upload/2022/05/29/1657438-m.webp)
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अवैध रैट-होल कोयला खनन
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अवैध रैट-होल कोयला खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट (एससी) की सिफारिशों का पालन करने का निर्देश दिया है।मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी, न्यायमूर्ति एच.एस. थांगख्यू और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह ने 24 मई को एक आदेश में कहा कि यह खेद का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन जारी है और जारी निर्देशों को लागू नहीं किया जा रहा है।
पीठ ने कहा, "... यह आवश्यक है कि 23 मई, 2022 की प्रारंभिक रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर तुरंत ध्यान दिया जाए और संबंधित मामलों का समाधान किया जाए।"
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