राजस्थान

पोक्सो एक्ट के तहत किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में युवक को सात वर्ष का कारावास

Admin Delhi 1
1 Nov 2022 11:30 AM GMT
पोक्सो एक्ट के तहत किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में युवक को सात वर्ष का कारावास
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कोर्ट रूम न्यूज़: राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंडिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने आज एक किशोरी को अगवा करने और दुष्कर्म करने के आरोपी को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर संधू ने बताया कि श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 45 की एक कॉलोनी के निवासी परिवार की 16 वर्षीय किशोरी पांच जून 2016 को अपने घर से गायब हो गई। तलाश करने पर उसका कुछ पता नहीं चला। किशोरी के दादा ने 7 जून को महिला थाना में रिपोर्ट दी,जिसके आधार पर किशोरी के घर के पास रहने वाले एक दंपति के पास आने-जाने वाले युवक राहुल उर्फ उग्रसेन नायक (30)निवासी धक्का बस्ती, नई मंडी घड़साना के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। दादा ने आरोप लगाया कि उसकी पोती को राहुल उग्रसेन सीमा और सुनील के सहयोग से बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज होने पर तफ्तीश करते हुए किशोरी को कुछ ही दिनों में दस्तयाब कर लिया। उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर किशोरी से दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई, जिस पर अपहरण के मुकदमे में दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ दी गईं। उग्रसेन उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने अपने अनुसंधान में पाया कि उग्रसेन उर्फ राहुल ने पीड़ित किशोरी को बहला फुसला लिया था। उसे जब भी मौका मिलता वह पीड़िता के घर जाकर उससे शारीरिक संबंध बनाता था। जब पता चला कि किशोरी की सगाई उसके घर वाले कहीं और करना चाहते हैं तो उग्रसेन उर्फ राहुल पांच जून को अपने साथ उसे लेकर फरार हो गया। दोनों रामसिंहपुर और फिर रोजड़ी चले गए। वहां से शादी करने के इरादे से जोधपुर भी गए लेकिन फिर श्रीगंगानगर आकर कोर्ट में दोनों शादी करना चाहते थे। इसी बीच पुलिस ने राहुल को काबू कर लिया और किशोरी को भी दस्तयाब कर दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि चालान प्रस्तुत होने के बाद अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 22 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पुलिस ने अनुसंधान में सीमा और सुनील को दोषी नहीं माना। उनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित नहीं पाया गया।

न्यायाधीश ने आज राहुल को दोषी करार दिया। उसे धारा 363 और 366-ए में पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास और 5-5 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पोक्सो एक्ट के तहत 7 वर्ष की सजा और 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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