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जानलेवा हमले के आरोपी को पांच साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई
सवाईमाधोपुर. सवाईमाधोपुर जिला एवं सत्र न्यायालय सवाईमाधोपुर के न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने एक मामले का निस्तारण करते हुए जानलेवा हमले के आरोपी को पांच साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माने की सजा से भी दंडित किया गया। अदालत ने आरोपी रमेश पुत्र मथुरालाल मीणा निवासी छरोड़ा को पांच वर्ष का साधारण कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 341 भादंस को 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक जितेंद्र शर्मा ने बताया कि 15 जून 2020 को मनराज पुत्र फूलचंद प्रजापत निवासी छरोदा रात साढ़े 10 बजे पुसोदा गांव से आंगनबाड़ी तिराहे पर पहुंचा, तभी आरोपी रमेश मीणा ने अपनी बाइक रोक ली और पुरानी रंजिश के चलते उसके सिर पर मोटी डंडे से वार कर दिया। पीछे से मारा और बाईं आंख पर भी लगा।
इससे मनराज का खून निकल आया और वह गिर पड़ा। बाद में उसे घनश्याम सरपंच व मनीष उपसरपंच ने उठाकर इलाज के लिए सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीटी स्कैन और एक्स-रे में घायलों के सिर, नाक और जबड़े में फ्रैक्चर पाया गया। सिर के पश्चकपाल क्षेत्र (महत्वपूर्ण भाग) पर हड्डी का फ्रैक्चर पाया गया। इससे आरोपी को साफ पता चल गया था कि किसी के सिर पर मोटी डंडे से जोर से वार करने पर मौत हो सकती है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रमेश मीणा को जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए पांच साल के साधारण कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दंडित किया गया।
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