राजस्थान
किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में युवक को सुनाई 3 साल कारावास की सजा
Kajal Dubey
28 July 2022 7:03 PM GMT
x
पढ़े पूरी खबर
झालावाड़, झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट 1 के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार वर्मा ने करीब डेढ़ साल पहले सरोला थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 5000 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 30 जनवरी 2021 को आरोपी महावीर बैरवा दोपहर में शिकायतकर्ता के घर में घुसा और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया. शोर मचाने पर युवक उसे छोड़कर भाग गया। पुलिस ने जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। विशेष लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि इस मामले में 8 गवाह और 9 दस्तावेज पेश किए गए. दलीलें सुनने के बाद जज ने महावीर बैरवा को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई.
Next Story