राजस्थान

किशोरी को भगा ले जाने के जुर्म में युवक को 3 साल की सजा

Bhumika Sahu
23 July 2022 10:26 AM GMT
किशोरी को भगा ले जाने के जुर्म में युवक को 3 साल की सजा
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युवक को 3 साल की सजा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बूंदी, बूंदी पोक्सो कोर्ट नंबर-1 के जज सलीम बदर ने भगोड़े किसरी को तीन साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि शिकायतकर्ता पिता ने 7 दिसंबर 2021 को कापरेन थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में लिखा गया है कि 6 अक्टूबर को आरोपी आशिक हुसैन उर्फ शाहिल उर्फ शाहिद निवासी कपरीन वार्ड नंबर 4 को बहला-फुसलाकर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है. इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने आशिक हुसैन उर्फ शाहील उर्फ शाहिद पुत्र अनवर को तीन साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी। विशेष लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह और 9 दस्तावेज पेश किए।


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