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उदयपुर। पॉक्सन कोर्ट राजसमंद ने 16 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद और 31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़की को धन्ना सिंह रात में घर से उठा ले गया था. इसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पॉक्सो कोर्ट राजसमंद के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने धन्ना सिंह को 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.
विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 14 जून 2019 को भीमा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि 13 जून 2019 की रात 12 से 2 बजे के बीच धन्ना सिंह ने अपनी बेटी को बहला फुसला कर ले गया. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विवेचना कर विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में पेश विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने कोर्ट में 13 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए.
पॉक्सो कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी धन्ना सिंह पुत्र सुल्तान सिंह निवासी लसड़िया थाना भीम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376(3) 376(2)(एन) के तहत मामला दर्ज किया है. और POCSO अधिनियम की धारा 5(1)/6। दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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