राजस्थान

लड़कियों से छेड़खानी से मना करने पर युवक की हत्या

Admin4
30 April 2023 7:19 AM GMT
लड़कियों से छेड़खानी से मना करने पर युवक की हत्या
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टोंक। टोंक एडीजे कोर्ट ने 19 महीने पुराने हत्या के मामले में 3 भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार 700 रुपए जुर्माना भी लगाया है। इसके बाद पुलिस ने तीनों हत्यारों को फिर से जेल भेज दिया। एडीजे कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अनिल मिश्रा ने बताया कि 27 जुलाई 2021 को कासिम और उसके दो-तीन दोस्त पुराना टोंक थाना क्षेत्र में लड़कियों से छेड़खानी कर रहे थे. इसके लिए पुराना टोंक क्षेत्र के मोहल्ला बटवालां निवासी नदीम ने उसे मना कर दिया। इस पर कासिम व उसके साथियों ने नदीम को देखकर मारपीट करने की धमकी दी और भाग गए। दूसरे दिन 28 जुलाई 2021 को करीब साढ़े 11 बजे नदीम बानमोर गेट से अनाज लेकर घर लौट रहा था. कासिम का घर रास्ते में है। योजना के तहत कासिम और उसके दोस्त वसीम, सरजीन, मोहम्मद अली और चार-पांच अन्य छिपे हुए थे। नदीम वहां से गुजर रहा था कि इन बदमाशों ने नदीम पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसे सआदत अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं उसकी मौत हो गई।
इस पर पीड़िता की ओर से पुराना टोंक थाने में हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने कुछ ही दिनों में हमलावरों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। यह जज फैसला सुनाता है। ओल्ड टोंक के वसीम, कासिम और मोहसिन के बेटे शौकत को नदीम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 35 हजार सात सौ के जुर्माने से भी दंडित किया।
इस मामले में दोषी कासिम ने जमानत के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट द्वारा दो बार उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। फिर कासिम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 30 अप्रैल 2023 तक मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया। इस आदेश पर सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट टोंक ने आज फैसला सुनाया।
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