राजस्थान
युवक का अपहरण और मारपीट का मामला! आरोपी को मिली 7 साल की सजा
Gulabi Jagat
15 Oct 2022 5:09 PM GMT
x
Source: aapkarajasthan.com
हनुमानगढ़ एक युवक के अपहरण और मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला एडीजे नंबर (आई) पलविंद्र सिंह ने शुक्रवार को दिया। अपर लोक अभियोजक रिचपाल सिंह चहल ने बताया कि शिकायतकर्ता सरजीत पुत्र साहिराम निवासी किशनपुरा ने 13 सितंबर 2015 को टाउन थाने में मामला दर्ज कराया था कि गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, अभिजीत भिदासरा और सुरेंद्र कुमार को लेकर उसके भाई नितेश कुमार का अपहरण कर लिया गया है. कोहला फार्म के लिए। उसे जान से मारने की नीयत से गंभीर चोटें आईं, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
उसे इलाज के लिए नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। मुकदमे के दौरान आरोपी सुरेंद्र कुमार की मौत हो गई, जबकि अभिजीत भिदासरा को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। कोर्ट ने आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को दोषी करार दिया।
Gulabi Jagat
Next Story