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धौलपुर। सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर युवक की मौत के 11 साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरयूआईडीपी को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मृतक की पत्नी और बच्चों को 6% ब्याज के साथ 8 लाख 45 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.
मामले को लेकर पीड़िता सीमा मित्तल के वकील आरिफ हमीद खान ने बताया कि 31 दिसंबर 2012 को हाउसिंग बोर्ड निवासी देवेन्द्र मित्तल आरएसी लाइन से लौट रहे थे. इस दौरान आरएसी लाइन के सामने सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। बाइक सहित गड्ढे में गिरने से युवक की मौत के मामले में उसकी पत्नी सीमा मित्तल व दोनों बच्चों ने जिला सत्र न्यायालय में पीएनसी व आरयूआईडीपी के खिलाफ परिवाद दायर किया था।
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