राजस्थान

गैंगरेप के दोषी युवक को उम्रकैद की सजा

Admin4
28 April 2023 9:13 AM GMT
गैंगरेप के दोषी युवक को उम्रकैद की सजा
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अलवर। विशिष्ट न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम संख्या-4 हेमंत सिंह बघेला ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में रैणी थाना क्षेत्र निवासी अंकित को दोषी मानते हुए मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास व 60 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि मामले में 24 मार्च 2022 को पीड़ित नाबालिग छात्रा के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी सुबह 10 बजे दूसरी बालिका के साथ स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी लेकिन दोनों बालिकाएं स्कूल नहीं पहुंची। स्कूल से क्लास टीचर द्वारा फोन करने पर परिजनाें काे बालिका के स्कूल नहीं पहुंचने का पता चला।
इसके बाद परिजनों ने थाने में बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध अदालत में चालान पेश किया। मामले में दाे आरोपियाें रणजीत बैरवा और पूजा बैरवा के फरार रहने के कारण उनके विरुद्ध मफरूरी में आरोपपत्र पेश किया गया था।
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