राजस्थान

चेक बाउंस होने पर युवक को 4 महीने का साधारण कारावास और जुर्माने की सजा

Kajal Dubey
3 Aug 2022 1:39 PM GMT
चेक बाउंस होने पर युवक को 4 महीने का साधारण कारावास और जुर्माने की सजा
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दौसा, दौसा अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी देसा की पीठासीन अधिकारी ईशा सांघी ने एक व्यक्ति को चेक अनादर के मामले में दोषी करार देते हुए 4 माह का साधारण कारावास और 3 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना (मुआवजा राशि) लगाया. आरोपी हाकिम खान रहमान का ढाणी भावगढ़ बंद्या गणेर जयपुर का रहने वाला है, जिसे उसके खिलाफ दर्ज दूसरे मामले में चार माह की कैद और पांच लाख 60 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया है. अधिवक्ता इफ्तिखार खान के अनुसार शिकायतकर्ता जाकिर हुसैन पुत्र मुनवान खान नगरी महला का रहने वाला है. आरोपित हकीम खान पुत्र फकीर मोहम्मद निवासी गेनेर ने रुपये का चेक जारी किया था। खाते में रकम कम होने पर बैंक ने चेक बाउंस कर दिया। तब जाकिर हुसैन ने आरोपी हकीम खान को सूचना दी, लेकिन उसने भुगतान नहीं किया। शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में तहरीर दी है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ईशा सांघी ने आरोपी हकीम खान को चेक अनादरित करने का दोषी ठहराया और शिकायतकर्ता को 4 महीने की कैद और 3.30 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. साल 2019 में आरोपी हकीम खान के खिलाफ चेक बाउंसिंग से जुड़े दो मामले दर्ज किए गए थे. दूसरे मामले में भी जज ईशा सांघी ने 4 महीने की कैद और 5 लाख 60 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर लगाया है. फैसले में यह भी कहा गया है कि आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को भुगतान की गई किसी भी राशि को भी मुआवजे की राशि के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए।
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