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श्रीगंगानगर स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने के दोषी युवक को न्यायालय ने 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी गुगनदीप पुत्र सोहनलाल को 10 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया है। ये निर्णय मंगलवार को विशेष पोक्सो न्यायालय संख्या-1 ने सुनाया। गुगनदीप के खिलाफ 4 वर्ष 6 माह पूर्व घमूड़वाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाणा के अनुसार आरोपी के खिलाफ 12 जुलाई 2018 को एक गांव की किशोरी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। अपने पिता के साथ मुकदमा दर्ज करवाने पहुंची किशोरी का आरोप था कि वह गांव के स्कूल में पढ़ती है।
जब वह स्कूल जाती है तो गुगनदीप पुत्र सोहनलाल उसे परेशान करता है। 11 जुलाई को वह छुट्टी होने पर घर जा रही थी। तब आरोपी ने उससे अश्लील हरकत की। उसे पकड़ कर घर ले जाने का प्रयास किया। शोर मचाने पर वह भाग गया। पीड़िता का आरोप था कि आरोपी ने पूर्व में भी उसके साथ हर तरह की हरकत की थी। लेकिन वह लोकलाज के भय के चलते चुप रही। न्यायालय ने दोषी गुगनदीप को आईपीसी की धारा 354 में 3 वर्ष साधारण काारावास, 5 हजार रुपए जुर्माने और पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 7/8 में 3 वर्ष साधारण कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
HARRY
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