राजस्थान

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मिलेंगे चार अवसर

Admin Delhi 1
28 July 2022 1:29 PM GMT
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मिलेंगे चार अवसर
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जैसलमेर न्यूज़ स्पेशल: एडीएम दाताराम की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर कार्यालय परिसर में उनके कमरे में बैठक कर मतदाता सूची में बदलाव की जानकारी दी गयी। बैठक में एडीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक अगस्त से मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 (एल) में किए गए संशोधन के अनुसार मतदाता सूची में नाम शामिल करने की पात्रता वर्ष में 04 बार (1 जनवरी, अप्रैल) है। ) 1) जनवरी 01 के बजाय। 1 जुलाई और 1 अक्टूबर)। संशोधन के मुताबिक, इन तारीखों को 18 साल के होने वाले मतदाता अब पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। निर्वाचक नामावली में एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के मामलों के लिए मौजूदा फॉर्म 8ए को हटा दिया गया है। फॉर्म 8 में पाए गए निर्वाचन क्षेत्र के बाहर पते के हस्तांतरण के लिए आवेदनों को सूचीबद्ध करने के लिए फॉर्म 8 में पाए गए पते के हस्तांतरण के लिए आवेदनों की सूची के लिए फॉर्म 11 ए में संशोधन करके एक नया फॉर्म 11बी प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने और मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त बनाने के लिए मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने के लिए एक नया फॉर्म 6 (बी) जारी किया गया है। आधार संख्या मौजूदा मतदाताओं से स्वेच्छा से फॉर्म 6(बी) के माध्यम से एकत्र की जाएगी। इस बैठक में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और चुनाव विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

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