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दौसा । लोकसभा आम चुनाव 2024 के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार मतदान दिवस 19 अप्रेल 2024 पर किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो उनके लोकसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उनको मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया हैं।
श्रम विभाग से प्राप्त आदेशानुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऎसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऎसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया है कि उसे सामान्यतया किसी ऎसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया है कि उसे सामान्यतया किसी ऎसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नही होगी, तो इस बात के होते हुए भी उसके ऎसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती । उल्लंघन करने पर 500 रूपये तक जुर्माना हो सकेग और यह कृत्य दंडनीय होगा।
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Tara Tandi
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