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चूरू। चूरू के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार ने वर्ष 2017 में अपनी पत्नी की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार दिया था. अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया. पति ने पत्नी की हत्या करने के बाद पलंग के नीचे गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। घटना के आठ दिन बाद पुलिस ने सड़ा-गला शव बरामद किया। हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया था। अभियोजन पक्ष ने यह फैसला 17 गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर दिया।
लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि रतन नगर थाने में टीजू देवी के भाई हरिराम मीणा ने 28 सितंबर 2017 को मामला दर्ज कराया था. उसने बताया कि उसकी बहन टीजू देवी की शादी फोगा गांव के रामूराम से हुई थी। टीजू के पिता मुकनाराम ने अपनी पुत्री टीजू देवी व उसके पति रामूराम मीणा को धडरिया चरणन स्थित अपना खेत बुवाई के लिए दिया था. तीजू अपने पति के साथ खेत में रहती थी और खेती का काम करती थी। उसकी बहन और जीजा पिछले 4-5 दिनों से लापता थे, जिसकी वह तलाश कर रहा था। बहन को ढूंढ़ते हुए जब वह अपने साथियों के साथ खेत पर पहुंचा तो पलंग के नीचे गीली मिट्टी नजर आई। शक होने पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वहां खुदाई की तो टीजू देवी की लाश मिली। पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर पति रामूराम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मृतक के सिर और पैरों में गंभीर चोटें थीं और शव करीब 8 दिन पुराना था। आरोपी पति रामूराम ने अपनी पत्नी तीजू देवी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
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