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भीलवाड़ा। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ कैंप कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 1 चित्तौड़गढ़ कैंप कोर्ट कपासन के पीठासीन अधिकारी बालकृष्ण कटारा ने दुश्मनी के चलते पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले के भूपालसागर थाना क्षेत्र के गुलाबपुरा निवासी हजारीलाल जाट पुत्र पन्नालाल की पत्नी तमुबाई 20 जून 2019 की शाम पांच बजे खेत पर गई थी. डंडे से वार कर सिर में गंभीर चोट पहुंचाई। जिससे तमुबाई की मौके पर ही मौत हो गई।
हजारी लाल के पुत्र धनराज जाट की रिपोर्ट पर भूपालसागर थाना पुलिस ने हजारी लाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बाद में हजारीलाल जाट के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। अपर लोक अभियोजक अनिल बोहरा के अनुसार न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में 17 गवाहों का परीक्षण कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में 34 दस्तावेज प्रदर्शित किये गये.
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