राजस्थान

शिक्षक से फर्जी शादी कर साथ रही पत्नी, अब हाई कोर्ट ने शादी को बताया शून्य

Admin4
19 Jan 2023 5:55 PM GMT
शिक्षक से फर्जी शादी कर साथ रही पत्नी, अब हाई कोर्ट ने शादी को बताया शून्य
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बाड़मेर। बाड़मेर जिले के सिंधारी निवासी शिक्षिका से फर्जी शादी के बाद प्रताड़ित करने की एक अद्भुत कहानी है। करीब 16 साल तक प्रताड़ना झेलने के बाद वे खुद लकवाग्रस्त हो गए। आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित शिक्षिका को अब हाईकोर्ट से न्याय मिल गया है। फर्जी तरीके से शादी करने के बाद महज 4-5 माह साथ रहने के बाद दूसरी शादी करने वाली महिला ने शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज कराकर अपने व बच्चे के करीब 6 साल के भरण-पोषण के नाम पर 5-5 हजार रुपये ले लिए.
इसके बाद हाईकोर्ट ने शादी को अवैध करार देते हुए शिक्षक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भरण-पोषण के पैसे लौटाने का भी आदेश दिया है. 2006 में कमला नाम की महिला ने सिंधारी के भूंका भगत सिंह निवासी हिम्मतराम पुत्र नरसिंहराम जाट से शादी की थी। शादी के बाद वह सिर्फ 4 महीने ही हिम्मतराम के साथ रही और उसके बाद वह उसे छोड़कर चली गई। जबकि हकीकत यह थी कि जब कमला ने हिम्मतराम से शादी की थी तब वह पहले से ही शादीशुदा थी। 1996 में उसने बायतू के गांव चिड़िया निवासी से शादी की थी। जब हिम्मतराम को पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसने इस बारे में कमला से बात की, तो उसने उसे छोड़ दिया। इसके बाद कमला ने तीसरी शादी किसी और से कर ली। कमला ने हिम्मतराम के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इससे हिम्मतराम प्रताड़ित होने लगा, उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। हिम्मतराम सरकारी शिक्षक हैं। इसके बाद हिम्मतराम ने महिला के खिलाफ धोखाधड़ी कर गुजारा भत्ता लेने का केस दर्ज कराया।
दरअसल, महिला ने हिम्मतराम के खिलाफ भरण-पोषण का मामला दर्ज कराया था। इस पर 2012 में रुपये देने के आदेश दिए थे। इसके बाद हिम्मतराम ने महिला कमला के खिलाफ फर्जी तरीके से शादी कर फिर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ रहने और फर्जी तरीके से गुजारा भत्ता वसूलने का मामला दर्ज कराया. न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 1 बाड़मेर ने मामले की सुनवाई करते हुए भरण-पोषण रोक कर राशि लौटाने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कमला की अपील खारिज कर दी।
16 साल से प्रताड़ना, फिर भी लकवाग्रस्त हिम्मतराम ने हार नहीं मानी: कमला ने 30 जून, 2006 को हिम्मतराम को धोखा देकर जाली दस्तावेज के साथ हिम्मतराम से शादी कर ली। जबकि 1996 में कमला की शादी पेमाराम से हुई थी। कमला ने 2008 में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद हिम्मतराम की संपत्ति हड़पने की साजिश रची गई थी। हिम्मतराम ने कोर्ट में कहा कि महिला कमला पहले से शादीशुदा थी, उसने उसे धोखे से रखा और सिर्फ 4 महीने ही उसके साथ रही. हिम्मतराम को छोड़ने पर उसने 2007 में गजेंद्र से शादी कर ली। कोर्ट ने अब करीब 6-7 साल के भरण-पोषण के लिए वसूले गए पैसे वापस करने का आदेश दिया है।
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