राजस्थान

By-election हेतु मतदान 30 जून को, मतदाताओं के 12 वैकल्पिक दस्तावेज रहेंगे पहचान के लिए मान्य

Tara Tandi
26 Jun 2024 10:33 AM GMT
By-election हेतु मतदान 30 जून को, मतदाताओं के 12 वैकल्पिक दस्तावेज रहेंगे पहचान के लिए मान्य
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churu चूरू । राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार जिले की पंचायती राज संस्थाओं में 31 दिसंबर, 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव 30 जून, 2024 को होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने बताया कि जिले के चूरू पंचायत समिति के वार्ड संख्या 8, राजगढ़ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 13 के सदस्य पद के उप चुनाव के लिए 30 जून को मतदान होगा। इसी क्रम में 01 जुलाई, 2024 को तारानगर पंचायत समिति के आनंदसिंहपुरा ग्राम पंचायत के उप सरपंच व राजगढ़ पंचायत समिति की राघा छोटी ग्राम पंचायत के उप सरपंच पद के भी उप चुनाव होंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) उत्तमसिंह शेखावत ने बताया कि चूरू पंचायत समिति के ब्लॉक संख्या 8 के सदस्य के लिए उपचुनाव हेतु 29 जून को चूरू पंचायत समिति से मतदान दल रवाना होंगे तथा 01 जुलाई को चूरू पंचायत समिति सभागार में मतगणना की जाएगी। इसी क्रम में राजगढ़ पंचायत समिति के ब्लॉक संख्या 13 के सदस्य पद के उपचुनाव के लिए 29 जून को राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ से मतदान दल रवाना होंगे। इसी के साथ 01 जुलाई को राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ के कमरा नंबर 10 में मतगणना संपन्न होगी।
उन्होंने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सर्वजनिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, कारोबार, व्यवसाय, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों, कामगारों व श्रमिकों को भी मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया गया है।
यह 12 वैकल्पिक दस्तावेज रहेंगे पहचान के लिए मान्य
मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल हैं।
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