राजस्थान
विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना कामगारों को खाते में मिलेगी सहायता राशि एसएसओ
Tara Tandi
4 Sep 2023 1:41 PM GMT
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राज्य सरकार द्वारा विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना प्रारम्भ की गई है। योजना में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, अजमेर एवं विकास आयुक्त, हस्तशिल्प (भारत सरकार) द्वारा जारी पहचान पत्र धारक हस्तशिल्पियों को स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने में उपयोगी आधुनिक किट एवं आधुनिक उपकरण क्रय करने में सहायता प्रदान की जाएगी।
जिल उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक श्री धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि योजना अन्तर्गत वुडन, लेदर क्राफ्ट, पेटिंग, ज्वेलरी, कारपेट एवं दरी आदि के दस्तकारों को उनकी दस्तकारी कलाओं से सम्बन्धित उपकरण तथा औजार खरीदने पर अधिकतम 5 हजार रूपए तक की राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना आवश्यक है। आवेदन के पास जनआधार कार्ड के साथ गत 2 वर्षो में केन्द्र अथवा राज्य सरकार के माध्यम से टूल किट के लिए कोई सहायता के साथ अनुदान नहीं लिया हो। परिवार की आय 3 लाख रूपए से कम होनी चाहिए। आवेदक को आधुनिक किट एवं आधुनिक उपकरण क्रय करने में सहायता और पुनर्भरण राशि प्राप्त करने के लिए एसएसओ पोर्टल पर विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज मय बिल अपलोड करना होगा।
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