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नागौर/ आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) श्री अरुण कुमार पुरोहित द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट आईटीकेंद्र के वीसी कक्ष से वीसी के माध्यम से बैठक ली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुरोहित ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसकी पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए। इससे स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पादित करवाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होते ही आगामी 24 घण्टों में समस्त राजकीय कार्यालयों एवं भवनों से राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो तस्वीर, पोस्टर, बैनर हटाए जाएंगे। यह कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। इन्हें हटवाने की जिम्मेदारी परिसम्पत्ति का स्वामित्व रखने वाले एवं उपयोग करने वाले संस्थान एवं कार्यालय के प्रमुख की रहेगी। इसके साथ ही आचार सहिता लागू होने के 48 घण्टे के भीतर स्थानीय निकायों द्वारा दलों का गठन कर सार्वजनिक परिसम्पत्तियों पर चस्पा पोस्टर एवं बैनर हटवाए जाएंगे। यह कार्यवाही सम्पति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साथ-साथ पोस्टर बैनर हटेंगे। राजनैतिक दलों द्वारा पूर्व में लगाए गए पोस्टर बैनर भी हटाने होंगे। एमसीसी लागू होने के 72 घण्टे में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के विपरीत निजी परिसम्पत्तियों पर लगी सामग्री भी हटेगी। इस अवधि में नारे भी हटवाए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व इस प्रकार की सामग्री का चिह्निकरण कर सूचीबद्ध किया जाए। इन्हें हटवाने की कार्य योजना बनाकर दल गठित किए जाएं। प्रत्येक दल का उत्तरदायित्व निर्धारित हो। शिला पट्टिका पर राजनैतिक व्यक्तियों के नामों को भी ढ़का जाए। हटाई गई सामग्री का रिकॉर्ड सन्धारित कर सूचना जिला मुख्यालय को भेजी जाए।
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Tara Tandi
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