राजस्थान

सत्यापित तौल उपकरणों या माप उपकरणों को अब ऑनलाइन सत्यापित

Shantanu Roy
10 Jun 2023 1:22 PM GMT
सत्यापित तौल उपकरणों या माप उपकरणों को अब ऑनलाइन सत्यापित
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हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में ऐसे व्यक्ति/फर्म/संस्था आदि बाट/माप/तौल यंत्र या मापक यंत्र का प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सत्यापन एवं मुहर लगाने के पश्चात् ही किया जा सकेगा। ऐसे सत्यापित बाट, माप आदि का निश्चित समय अंतराल के बाद पुन: सत्यापन एवं मुहर लगवाना अनिवार्य है। असत्यापित बाट/माप/तौल उपकरणों या माप उपकरणों का उपयोग दंडनीय अपराध है।
जिला विधिक माप विज्ञान निरीक्षक अमित कुमार चौधरी ने बताया कि नियमों के तहत तौल यंत्र के स्थान पर सभी तौल मशीनों का प्रयोग करने वाले का वजन एक टन या अधिकतम क्षमता के दसवें हिस्से के बराबर वजन होना चाहिए. (जो भी कम हो)। ) होना अनिवार्य है। विभाग द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए सत्यापन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। राजस्थान एसएसओ के विभागीय आवेदन (ई-तुलामन) के माध्यम से निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेज जमा कर सत्यापन एवं स्टाम्प लगाने का कार्य उपयोगकर्ता द्वारा किया जा सकता है। उन्होंने सभी उपयोगकर्ताओं से अपील की कि वे प्रमाणित और सत्यापित बाट या माप उपकरणों का ही उपयोग करें।
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