राजस्थान

31 दिसंबर तक कराना होगा वेरिफिकेशन, नहीं तो रोक दी जाएगी पेंशन

Admin4
19 Nov 2022 4:20 PM GMT
31 दिसंबर तक कराना होगा वेरिफिकेशन, नहीं तो रोक दी जाएगी पेंशन
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अलवर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वालों को अब 31 दिसंबर तक सत्यापन कराना होगा। सत्यापन नहीं होने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सरलीकरण एवं कहीं-कहीं ऑटो अप्रूवल के दुरूपयोग की शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने आवेदन के समय आवेदक का बायोमीट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है.
शासन के सचिव डॉ. समित शर्मा द्वारा विगत दिनों जारी निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुई कि कई जिलों में पेंशनधारियों की मृत्यु के बाद उनके मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त कर वार्षिक सत्यापन किया गया. और मृतक के मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी। आधार के आधार पर भौतिक सत्यापन कराकर गलत तरीके से पेंशन की राशि प्राप्त की गयी है.
ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए ओटीपी के माध्यम से सत्यापन के बजाय बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए 31 दिसम्बर तक बायोमीट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। दिसम्बर माह के अंत तक शत-प्रतिशत बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं होने पर पेंशन का भुगतान संभव नहीं होगा।
पेंशन धारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर फिंगर प्रिंट बायोमीट्रिक करा सकते हैं। फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक से वंचित पेंशनरों का भौतिक सत्यापन आइरिस स्कैन के माध्यम से भी किया जा सकता है। तहसीलदार विनोद कुमार मीणा ने बताया कि 31 दिसंबर तक सभी पेंशनधारियों का सत्यापन कराना होगा.
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