राजस्थान
बाट माप व तोलने के यंत्रों के सत्यापन शिविर 16 व 17 अक्टूबर को
Tara Tandi
11 Oct 2023 7:52 AM GMT
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विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं इनके अन्तर्गत बने नियमों के तहत यदि किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था बाट, माप, तोलने के यंत्रों या मापक यंत्रों का उपयोग करता है, तो उन्हे सत्यापन एवं मुद्रांकन पश्चात ही उपयोग में लिया जा सकता है। ऐसे बाट, माप इत्यादि का निश्चित समय अन्तराल पुनः सत्यापन व मुद्रांकन करवाया जाना अनिवार्य है। जिसके अभाव में असत्यापित बाट, माप का उपयोग करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी श्री अमित कुमार चौधरी ने बताया कि बाट, माप, तोलने के यंत्रों या मापक यंत्रों के सत्यापन/पुनः सत्यापन हेतु विभाग द्वारा शिविर का आयोजन श्रीगंगानगर हेड क्वार्टर में 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2023 तक जिला उद्योग केन्द्र में किया जायेगा। इसमें सभी बाट, माप, तोलने के यंत्रों या मापक यंत्रों के उपयोगकर्ता इसका लाभ उठाकर नियमानुसार निर्धारित शुल्क व अन्य राशि विभागीय एप्लीकेशन (ई-तुलामान) के जरिये जमा करवाकर अपने यंत्र का सत्यापन/पुनः सत्यापन करवा सकते हैं।
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