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सीकर । जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन विभिन्न वाहनों बस, मिनी बस, क्रूजर व बोलेरो इत्यादि का अधिगृहण किया जा रहा है। अधिगृहित वाहन लोकसभा आमचुनाव 2024 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक सीकर जिले के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने निर्देश दिए है कि अधिगृहित छोटे वाहनों, मिनी ट्रक, बड़े ट्रक आदि से चुनाव कार्य प्रयोजनार्थ होने पर टोल वसूल नहीं किया जावे एवं इस जिले, अन्य जिलों की अधिगृहित बसों की डयूटी के लिए जिला मुख्यालय पर आने व डयूटी उपरान्त वापस जाने के दौरान 16 अप्रेल से 20 अप्रेल 2024 तक टोल नाकों से आने-जाने के दौरान चालकों द्वारा डयूटी आदेश अथवा वाहन अधिगृहण आदेश दिखाये जाने पर वाहनों को टोल मुक्त रखा जावे।
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Tara Tandi
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