राजस्थान

बांसवाड़ा पट्टा जारी करने पर मिलेगी 85% तक की छूट

Bhumika Sahu
15 July 2022 9:59 AM GMT
बांसवाड़ा पट्टा जारी करने पर मिलेगी 85% तक की छूट
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पट्टा जारी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रशासन शहरों के साथ अभियान का दूसरा चरण शुक्रवार से शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में सरकार ने बिना पट्टे वाले मकानों के नियमन में काफी रियायतें दी हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पट्टे दिए जा सकें. इस अभियान में पहली बार पट्टा जारी करने पर पहले की दरों से लगभग 85 प्रतिशत की छूट दी गई है। निकायों के क्षेत्र में आने वाली चराई भूमि को निकायों को हस्तांतरित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं, ताकि उस पर बसी आबादी को पट्टे जारी किए जा सकें. अभियान के दौरान प्रशासन मतदाता सूची के आधार पर पट्टा प्राप्त करने से वंचित परिवारों का घर-घर सर्वेक्षण भी करेगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को पट्टा जारी किया जा सके. अब पट्टा जारी करने के लिए प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक स्थानों पर दो दिवसीय शिविर लगाए जाएंगे। सरकार ने प्रशासन शहरों के साथ अभियान की वेबसाइट भी लॉन्च की। इस वेबसाइट पर अभियान से संबंधित विभिन्न आदेश, परिपत्र आदि उपलब्ध हैं, जिससे आम जनता को अभियान से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त हो सकेगी। शिविरों में प्राप्त आवेदनों के समय पर निस्तारण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. शिविर में किसी भी प्रकार की समस्या व सुझाव देने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं.

कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन की कट-ऑफ तिथि 1999 से बदलकर दिसंबर 2021 कर दी गई है। लेआउट योजना को 70:30 के अनुपात में रखते हुए अनुमोदित किया जा सकता है। जिन कॉलोनियों में कम से कम 60 प्रतिशत भूखंडों पर निर्माण के बाद लोग बस गए हैं, वहां 20 फीट तक चौड़ी सड़क होने पर लीज दी जा सकती है। बिना पक्की बस्तियों के पट्टे की कट-ऑफ तिथि भी 2009 से बढ़ाकर दिसंबर, 2021 कर दी गई है। पहले 10 साल के लिए लीज बेचने पर प्रतिबंध था, अब इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों की घनी आबादी में बने पुराने मकानों को 501 रुपये में पट्टे पर देने में छूट दी गई है.


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