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Unnao Rape Case: दिल्ली HC ने कुलदीप सेंगर की जेल अवधि निलंबित की, जमानत दी
Anurag
23 Dec 2025 5:55 PM IST

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Delhi दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सज़ा सस्पेंड कर दी, जो उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर को 15 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम की तीन ज़मानतों पर रिहा कर दिया।
हाई कोर्ट ने सेंगर को यह भी निर्देश दिया कि वह पीड़िता के घर के 5 किमी के दायरे में न जाएं और न ही उसे या उसकी माँ को धमकाएँ।
कोर्ट ने कहा, "किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ज़मानत रद्द कर दी जाएगी।"
हाई कोर्ट ने सेंगर की सज़ा तब तक के लिए सस्पेंड कर दी है जब तक रेप केस में उनकी सज़ा और दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने रेप केस में दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
2017 में नाबालिग लड़की को सेंगर ने किडनैप कर रेप किया था।
रेप केस और इससे जुड़े अन्य मामलों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 1 अगस्त, 2019 को उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था।
पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सेंगर की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील भी पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने इस आधार पर सज़ा सस्पेंड करने की मांग की है कि वह पहले ही जेल में काफी समय बिता चुके हैं। उन्हें हिरासत में मौत के मामले में 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी।
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