राजस्थान
अनूठी पहल अस्पताल से छुट्टी के साथ ही प्रसूता को मिलेगा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र चूरू नगर परिषद की अनूठी पहल
Tara Tandi
6 March 2024 12:57 PM GMT
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चूरू। जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण के लिए परेशान होने वाले चूरू शहर के वाशिंदों को अब इस परेशानी और दफ्तरों के चक्कर से निजात मिलेगी। नगर परिषद की ओर से की जा रही व्यवस्था के बाद अब अस्पताल से छुट्टी के समय ही बच्चे का जन्मप्रमाण पत्र प्रसूता को दिया जाएगा, मृत्यु के तीन दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र घर पहुंचा दिया जाएगा। 11 मार्च से यह नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाईन संपादित किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा ऑन लाईन जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन हेतु पहले से संचालित पहचान पोर्टल की प्रक्रिया के सरलीकरण के क्रम में बुधवार को चूरू शहर के सभी अस्पताल प्रतिनिधियों के साथ नगर परिषद में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अस्पताल संचालकों के साथ विचार-विमर्श कर रणनीति तय की गई।
नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि नगरपरिषद् द्वारा राज्य सरकार की मंशा एवं जनहित के मध्यनजर यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है। दूरदराज के इलाकों से लोग प्रसव के लिए चूरू जिला मुख्यालय के अस्पतालों तक पहुंचते हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज उपरांत नगरपरिषद् चूरू से जन्म प्रमाण पत्र लेने हेतु वापस अनावश्यक इतनी लम्बी दूरी की यात्रा तय कर ऑफ लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं, जबकि राज्य सरकार द्वारा ऑन लाईन जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन हेतु पहचान पोर्टल पहले से संचालित है। बुधवार को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निजी अस्पताल द्वारा प्रसव का डाटा 24 घंटे में पहचान पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। दर्ज होने की तिथि से ही सूचना नगरपरिषद् द्वारा सत्यापित की जाएगी, जिससे निजी अस्पताल प्रसूता को डिस्चार्ज के समय ही बच्चे का बिना नामकरण वाला जन्म प्रमाण- पत्र उपलब्ध करवायेंगे। इसके बाद परिवारजन पहचान पोर्टल के माध्यम से स्वयं या नजदीकी ई-मित्र से बच्चे का नाम जुडवा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि विवाह पंजीयन के मामलों में पहचान पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन के साथ ही रजिस्ट्रार के समक्ष वर-वधू को उपस्थित होने की दिनांक आवंटित होगी। उपस्थित होने के 24 घंटे के भीतर विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र मिल सकेगा। बैठक में निर्णय के अनुसार 11 मार्च, 2024 से विलंब पंजीयन/संशोधन के अतिरिक्त कोई ऑफ लाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
तीन दिन में घर पहुंच जायेगा मृत्यु प्रमाण-पत्र
आयुक्त अभिलाषा ने बताया कि चूरू नगरपरिषद ने संवेदनशील पहल करते हुए चूरू नगरपरिषद क्षेत्र में किसी भी नागरिक की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण-पत्र 03 दिवस में मृतक के घर पहुंचाने का निर्णय लिया गया है, ताकि दुःख की घड़ी में परिवारजन को अनावश्यक भाग दौड़ नहीं करनी पडे़। उन्होंने बताया कि अस्पताल में होने वाली मृत्यु, गैर संस्थागत स्वभाविक मृत्यु के आंकडे अस्पतालों एवं शमशान/कब्रिस्तान से नगरपरिषद टीम द्वारा एकत्रित कर सत्यापित किया जायेगा। समस्त प्रक्रिया पूरी कर 03 दिवस में मृतक के परिवारजनों को नगरपरिषद के कार्मिक घर जाकर मृत्यु प्रमाण-पत्र सौंपेंगे। अस्पताल में मृत्यु होने पर, अस्पताल 24 घंटे में चूरू नगरपरिषद को सूचना भेजेंगे, जिस पर नगरपरिषद द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त सूचना का सत्यापन करते हुए प्रमाण- पत्र जारी कर 03 दिवस में मृतक के परिवारजनों तक पहुंचाएगी।
उन्होंने बताया कि मृतक के परिवारजन को मृत्यु प्रमाण-पत्र की अतिरिक्त प्रतियों के लिए भी नगरपरिषद में आने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक पहचान पोर्टल के माध्यम से स्वयं व नजदीकी ई-मित्र से प्राप्त कर सकेंगे।
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Tara Tandi
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