उदयपुर: उदयपुर में धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को आखिरकार जमानत मिल ही गई । बता दें कि निर्दलीय विधायक भाटी के खिलाफ जैसलमेर में राजकार्य में बाधा डालने को लेकर केस दर्ज हुआ था जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है।
जाहिर सी बात है कि जो लड़ता है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है. ऐसी कोई घटना नहीं हुई. कोई लूटपाट नहीं हुई. आप राजकार्य में मुकदमों की बात कर रहे हैं. दूसरी ओर, आपके ही अधिकारी कह रहे हैं कि हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की है. बिना गिरफ्तारी के आप किसी को बेवजह हिरासत में भी नहीं ले सकते. बता दें, शनिवार को शिव विधायक के खिलाफ जैसलमेर के झिनझिनयाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोप है कि जैसलमेर में निजी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने दो युवकों को पकड़कर जीप में डाल लिया था. इसी दौरान विधायक पहुंचे और दोनों युवकों को जबरन जीप से उतार लिया. जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच सीआईडी-सीबी को सौंप दी गई है.
उदयपुर में धारा-144 उल्लंघन मामले में भाटी जमानत पर रिहा: कोरोना काल में उदयपुर कलक्ट्रेट पर धरना देकर धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में सोमवार को रवींद्र सिंह भाटी उदयपुर की साउथ-2 कोर्ट में पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। मामले के अनुसार 16 अगस्त 2021 को विधायक भाटी समेत 3 लोगों ने उदयपुर कलक्ट्रेट पर धरना देकर धारा 144 का उल्लंघन किया था.
यह प्रदर्शन कोरोना काल के बावजूद कॉलेजों में फीस वसूली के खिलाफ किया गया. तीनों के खिलाफ भूपालपुरा थाने में महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. लगातार अदालत से अनुपस्थित रहने के कारण अदालत ने 21 अक्टूबर को स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जिस पर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 15 दिसंबर तक उदयपुर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। जिसके बाद आज भाटी उदयपुर साउथ-2 कोर्ट में पेश हुए, जहां से उन्हें 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया.