राजस्थान

नाबालिग को घर से अगवा करने वाले दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई

Admin4
29 April 2023 10:04 AM GMT
नाबालिग को घर से अगवा करने वाले दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई
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बूंदी। बूंदी नाबालिग के अपहरण के मामले में POCSO सीरियल नंबर 1 जज सलीम बदर ने दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया है, सजा के अलावा दोनों पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपी दीपेंद्र सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी मायला, मसूदा जिला अजमेर और वीरेंद्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी शोभाजी खेड़ा शक्करगढ़ को अपहरण का दोषी पाया गया। जानकारी के अनुसार एक मई 2021 को पीड़िता के पिता ने थाना बसोली में तहरीर रिपोर्ट पेश की थी. इसमें कहा कि 29 अप्रैल 2021 को रात 12 बजे के बाद मैं घर में सो रहा था। इसी दौरान दो आरोपियों ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। सुबह नींद से जागा तो पता चला कि मेरी बेटी को दीपेंद्र और वीरेंद्र उठा ले गए हैं।
दोनों मोबाइल पर मेरी बेटी को अगवा करने की धमकी देते थे। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को नाबालिग के अपहरण का दोषी पाया और 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
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