राजस्थान

सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा

Kajal Dubey
28 July 2022 1:43 PM GMT
सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा
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करौली, करौली जिले के एक गांव की अविवाहित महिला के अपहरण, सामूहिक बलात्कार और आत्महत्या के 5 साल बाद न्याय की सेवा की गई है। अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वहीं पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी विधवा महिला को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि सपोटरा थाने में मामला दर्ज कराते हुए एक महिला ने बताया कि वह 2 अप्रैल 2017 को शाम करीब 4 बजे घर पर बैठी थी. इसी बीच पड़ोस की महिला ने आरोपी को रात में फोटो दिखाने के लिए ले जाने को कहा. लेकिन पीड़िता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उस रात वह घर में सो रही थी। उनकी मां पास ही एक जागरण कार्यक्रम में गई थीं। इस दौरान घर में कोई भी बुजुर्ग मौजूद नहीं था। रात करीब 12 बजे आरोपी दो अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर आया। चिल्लाने पर एक आरोपी ने उसका मुंह पकड़ लिया और उसका गला दबा दिया। रास्ते में एक आरोपी मोटरसाइकिल से उतर गया और दो आरोपी उसे जंगल में ले गए।
जहां आरोपी ने सोनू से पानी मांगा तो उसने उसे शर्बत जैसा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब वह बेहोश हो गई तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता को होश आया तो उसने गांव ले जाने को कहा तो आरोपी उसे करौली बस स्टैंड पर छोड़ कर फरार हो गया। पीड़िता ने थाने पहुंचकर पूरी घटना की सूचना दी। पीड़िता ने बताया कि इस दौरान कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं विधवा रेणु बैरवा उसे ताना मारकर आत्महत्या के लिए उकसा रही थी। जिस पर ठगी से परेशान होकर पीड़िता ने केरोसिन डालकर आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए गए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत अग्रवाल ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए गए आरोपी विजय कुमार उर्फ ​​सोनू बैरवा पुत्र रामजीलाल और लखी पुत्र जयराम निवासी खवरा नाहरकापुरा थाना सपोटरा को आजीवन कारावास और 1 लाख 20 हजार जुर्माना लगाया. आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी विधवा महिला रेणु बैरवा को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
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