राजस्थान

कांग्रेस MLA के बेटे की बढ़ी मुश्किल, नाबालिग के रेप केस में जमानत रद्द

Manish Sahu
25 Aug 2023 6:59 PM GMT
कांग्रेस MLA के बेटे की बढ़ी मुश्किल, नाबालिग के रेप केस में जमानत रद्द
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राजस्थान: राजस्थान के राजगढ़ से कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीणा को तगड़ा झटका लगा है. नाबालिग के गैंगेरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को उनकी जमानत रद्द कर दी. इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के आरोपियों आरोपियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में गवाही पूरी होने के बाद आरोपी जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं. इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले से जुड़े आरोपियों को जमानत दे दी थी. ये मामला मार्च 2022 का है. आरोप है कि दीपक मीणा ने कुछ साथियों के साथ मिलकर नाबालिग को नशीली दवा खिलाकर उसका गैंगरेप किया था.
गौरतलब है कि इस मामले में दीपक पर ये आरोप भी लगे कि उसने लड़की की अश्लील तस्वीरें भी क्लिक की थीं. आरोपियों ने पीड़िता के परिवार को ब्लेकमेल कर 5.40 लाख रुपये और आभूषण जुटाए थे. बता दें, गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पूर्व में स्थानीय कोर्ट के साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाएं लगाई थी. लेकिन वे खारिज हो चुकी हैं. उसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी लगाई. गैंगरेप के इस मामले के दो आरोपियों को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है.
डिप्टी एसपी ने बताई कहानी
महुआ पुलिस उपाधीक्षक ब्रजेश कुमार के मुताबिक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने मार्च 2022 में दौसा के मंडावर थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था. अपनी रिपोर्ट में उसने बताया कि मंडावर थाना इलाके के समलेटी होटल में विवेक शर्मा, दीपक मीणा और नरेश समलेटी ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है. नाबालिग छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के इस मामले में विधायक के बेटे का नाम सामने आने के बाद जयपुर से दिल्ली तक सियासत गरमा गई थी.
इस तरह हुई आरोपी की गिरफ्तारी
पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल कर आरोपी विवेक शर्मा और नेतराम समलेटी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. वहीं विधायक पुत्र दीपक उर्फ दिलीप मीणा को आरोपी नहीं मानते हुए न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी थी. इसके बाद दौसा की पोक्सो कोर्ट में परिवादी के वकील ने सीआरपीसी की धारा 190 के तहत आरोपी दीपक मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का का प्रार्थना पत्र पेश किया. उसके बाद न्यायालय ने विधायक के बेटे दीपक मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए.
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