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अजमेर। ब्यावर सिटी थाने में एक मुस्लिम महिला ने अजमेर निवासी अपने पति के खिलाफ तीन तलाक का मामला दर्ज कराया है. ब्यावर शहर थानाध्यक्ष सुरेंद्रसिंह जोधा के अनुसार ब्यावर फतेहपुरिया दोयम बिरदाजी की मिल निवासी कामरान अशरफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. सीमा द्वारा दायर शिकायत में कहा गया है कि उसकी शादी वर्ष 2015 में अजमेर निवासी कामरान अशरफ के साथ 15 नवंबर 2015 को हुई थी।
शादी के समय उसके पिता ने उसकी हैसियत के हिसाब से लेन-देन भी किया था। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही उसका पति, सास, ससुर और ससुर शादी नहीं करने को लेकर उसे ताने मारने लगे. इसके लिए उसके पति व ससुराल वालों ने उसकी पिटाई भी की। पीहर से दहेज की मांग करने के साथ ही जंजीरों से बांधकर मारपीट करने लगे। जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन ससुराल वालों ने उसका इलाज तक नहीं किया। मारपीट और प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता एक दिन घर छोड़कर मायके आ गई। जहां पीहर के लोगों ने उसका इलाज किया। घटना की जानकारी परिजनों को देने के बाद परिजनों ने ससुराल वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे और दहेज देने पर अड़े रहे. पीड़िता के मुताबिक, इस दौरान उसके पति अशरफ ने तलाक-उल-सुन्नत के तहत 17 फरवरी 2021, 22 मार्च 2021 और 23 अप्रैल 2021 को तलाक का नोटिस भेजकर उसे तीन बार तलाक दे दिया.
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